पटना : राजधानी के गायघाट शेल्टर होम मामले (Gaighat Shelter Home Patna) को लेकर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस घटना की जांच डीएसपी स्तर की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट भी तलब करने को कहा है. साथ ही पीड़िता को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई (Patna Gaighat Shelter Home case Hearing) कर रही है. पटना हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने हलफनामे को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा है, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल हो. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों पीड़ितों की ओर से महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है.
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने गायघाट बालिका गृह मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस गंभीर मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर को कड़ी फटकार लगायी. इसके बाद विभाग की जांच में तेजी आयी है. मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड (Muzaffarpur Shelter Home Case) और बोधगया के बाद पटना के गायघाट बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के सभी शेल्टर होम की एक साथ जांच की मांग की गई है.
गायघाट बालिका गृह की पीड़िता मांग रही इंसाफ
रिमांड होम से भागी एक युवती ने शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता (Shelter Home Operator Vandana Gupta) पर लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया. युवती ने बताया कि वहां गंदा काम होता है, बच्चियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध धंधा करने के लिए विवश किया जाता है. वहीं आरोप के बाद बिहार में एक बार फिर से खलबली मच गई. राजनीतिक दल से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. फिर आनन-फानन में समाज कल्याण विभाग ने जांच के लिए एक टीम गठित कर दी, जिसने लीपापोती कर अधीक्षिका वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया.