चेन्नई :तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को ₹15 लाख का गबन करने का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी एन. एलिशिया ने दोनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई है. कुमारी 2006 में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गई थीं.