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पत्नी और साले की हत्या के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी को मिली उम्रकैद की सजा - पूर्व पुलिस अधिकारी को उम्रकैद

जम्मू-कश्मीर में करीब एक दशक पहले पत्नी और साले की हत्या के आरोपी विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. जानिए क्या है मामला.

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उम्र कैद

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Published : Feb 19, 2022, 10:46 PM IST

बनिहाल/जम्मू : जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में करीब एक दशक पहले पत्नी और साले की हत्या के आरोपी विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) को स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है (life imprisonment).

रामबन के प्रधान सत्र न्यायाधीश हक नवाज जरगर ने इसके साथ ही दोषी करार दिए गए अब्दुल गफूर पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसला सुनाए जाने के वक्त गफूर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुआ. इस समय वह उधमपुर के जिला जेल में कैद है.

उल्लेखनीय है कि 10 मई 2011 को गफूर ने रामबन जिले के मित्रा गांव में पत्नी रहमत बेगम और साले फारूक अहमद मलिक को अपनी एके-47 राइफल से गोली मार दी थी.

गफूर को उस समय जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से गिरफ्तार किया गया जब वह घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहा था. गफूर डोडा जिले के झोरा थात्री गांव का निवासी है और अदालत ने नौ पन्ने के अपने आदेश में उसे रणवीर दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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(पीटीआई-भाषा)

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