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पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को अपहरण और रेप केस में उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोर्ट ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को वर्ष 2008 में छात्रा का अपहरण और रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद हैं.

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Published : Oct 30, 2021, 5:24 PM IST

बदायूं : बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को 2008 में छात्रा का अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. योगेंद्र सागर वर्तमान में बिल्सी विधानसभा से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता हैं.

इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद हैं. यह मामला 13 वर्ष पुराना है. यह सजा एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई है. इसी केस में दो अन्य आरोपियों को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है.

अपहरण और रेप केस में उम्रकैद की सजा

बता दें कि वर्ष 2008 में योगेंद्र सागर बिल्सी विधानसभा सीट से विधायक थे. उस दौरान ही उनके खिलाफ छात्रा का अपहरण और रेप का मामला दर्ज हुआ था. वर्तमान में योगेंद्र सागर का बेटा कुशाग्र सागर बिल्सी सीट से भाजपा विधायक हैं.

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