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धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत, जम्मू जेल से निकले बाहर - प्रवर्तन निदेशालय

जम्मू की एक अदालत ने पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बताया जाता है कि चौधरी लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. खबरों के मुताबिक, प्रधान सत्र न्यायाधीश संजय परिहार की अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और डोगरा संगठन सुप्रीमो चौधरी लाल सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया. Enforcement Directorate, Former minister Chaudhary Lal Singh.

Former minister Lal Singh granted bail
पूर्व मंत्री लाल सिंह मिली जमानत

By PTI

Published : Nov 23, 2023, 10:17 PM IST

Updated : Nov 23, 2023, 10:42 PM IST

जम्मू: यहां की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी. सिंह को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष सिंह गुरुवार शाम जम्मू जिला जेल से बाहर निकले और उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले) जम्मू, बाला ज्योति द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के कुछ ही घंटों के भीतर पूर्व मंत्री को 7 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था. सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक कांता अंडोत्रा द्वारा संचालित एक शैक्षिक ट्रस्ट के खिलाफ मामले में ईडी जांच कर रही है.

प्रधान सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालत), जम्मू संजय परिहार ने सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं. धन शोधन का मामला इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अक्टूबर 2021 के आरोपपत्र पर आधारित है.

इसमें आरोप लगाया गया कि चार जनवरी और सात जनवरी 2011 के बीच ट्रस्ट को जमीन आवंटित करने के मामले में मिलीभगत की गई. इसके आधार पर, ट्रस्ट ने 5 जनवरी और 7 जनवरी, 2011 के बीच लगभग 329 कनाल भूमि के कई भूखंड हासिल किए, जैसा कि सीबीआई के आरोपपत्र में दावा किया गया है.

Last Updated : Nov 23, 2023, 10:42 PM IST

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