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तीन तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को भेजा गया जेल, चौथी पत्नी ने पीएम का जताया आभार

तीन तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को मंटोला पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया. वह कई दिनों से फरार चल रहे थे.

नगमा
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Published : Aug 20, 2021, 4:55 PM IST

आगरा : तीन तलाक मामले में यूपी के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को जेल भेज दिया है. बता दें कि वह कई दिनों से फरार चल रहे थे. पूर्व मंत्री के जेल जाने पर उनकी चौथी पत्नी नगमा ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

बता दें कि चौधरी बशीर के खिलाफ चौथी पत्नी नगमा ने 31 जुलाई 2021 को तीन तलाक का मुकदमा मंटोला थाने में दर्ज कराया था. पति चौधरी बशीर के सलाखों के पीछे जाने से नगमा खुश हैं. उन्होंने गुरुवार देर रात ही एक वीडियो जारी किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नगमा इस वीडियो में पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद कह रही हैं.

नगमा सोशल मीडिया के द्वारा सरकार का धन्यवाद देती हुई

नगमा का कहना है कि, 'आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना अच्छा काननू बनाया है. उससे ही मुस्लिम समाज की महिलाओं को न्याय मिल रहा है'. उन्होंने जज को भी धन्यवाद दिया और कहा कि, 'इसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए. मेरे साथ इंसाफ हुआ है. अभी तक मेरे बच्चों को हक नहीं मिला है. आप सब मेरा साथ यूं ही साथ दें और मुझे हक दिलवाएं'.

बशीर ने 18 साल में किए 6 निकाह
नगमा ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में नगमा ने कहा था कि बशीर कपड़ों की तरह बीबियां बदल रहा है. बशीर ने 18 साल में छह निकाह किये हैं. चौधरी बशीर ने साल 2003 में सलेमपुर विधानसभा की विधायक गजाला से प्रेम विवाह किया था. यह रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला. और साल 2005 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद बशीर ने हिंदू लडकी गिन्नी कक्कर से दूसरा निकाह किया. उससे से भी तलाक हो गया था. इसके बाद बशीर ने तीसरा निकाह तरन्नुम से किया था.

चौथा निकाह उसने नगमा से सन 2013 में किया था और 5वां निकाह बशीर ने एक पूर्व विधायक के भाई की पत्नी से किया था, लेकिन बाद में उस महिला ने निकाह से इनकार कर दिया था. अब बशीर ने 21 जुलाई 2021 को शाहिस्ता से छठा निकाह किया है.

कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर गिरफ्तारी
इस संबंध में मंटोला थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि तीन तलाक के मुकदमे में फरार चले रहे आरोपी चौधरी बशीर ने अपने अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की बता कही थी. अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख दी, लेकिन, बाद में 16 अगस्त की तारीख दी. इससे पहले इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता का कहना है कि कोर्ट ने तथ्य, परिस्थितियां और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखकर अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दिया. सीओ छत्ता दीक्षा सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

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नगमा ने ताजगंज थाने में पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोप है कि तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराने के बाद से पति पूर्व चौधरी बशीर, बशीर के नौकर मिस्बाह, सहयोगी फरमान और अन्य धमकी दे रहा था. पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद से परिवार दहशत में था.

क्या है पूरा मामला
नगमा ने मंटोला थाना में तीन तलाक का मुकदमा 31 जुलाई 2021 को पति पूर्व मंत्री चैधरी बशीर के खिलाफ दर्ज कराया था. नगमा का आरोप है कि 11 नवंबर 2012 को मंटोला के ढोलीखार मोहल्ला निवासी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के साथ उसका निकाह हुआ था. दोनों के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा आठ साल और छोटा बेटा सात साल का है. ससुराल में आए दिन के उत्पीड़न के चलते वह और दोनों बच्चों को लेकर तीन साल से मायके में रह रही हैं. इसका फायदा उठाकर पति ने 5वीं शादी कर ली. जब विरोध करने गई तो चौधरी बशीर ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया.

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