आगरा:ताजनगरी के बहुचर्चित ट्रिपल तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए. मंटोला थाना पुलिस ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ उसकी चौथी पत्नी नगमा ने मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें आरोप था कि, चौधरी बशीर ने अपने छठवीं शादी के चलते उसे तीन बार तलाक बोला है. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी.
मंटोला थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गुरुवार को गिरफ्तार करके आगरा जिला जेल भेजा था. जहां पर चौधरी बशीर को 100 बंदियों वाली बैरक में रखा गया था. जेल सूत्रों की मानें तो चौधरी बशीर रात भर करवटें बदलता रहा. आगरा जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि, अंतरिम जमानत के आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को शुक्रवार की शाम को रिहा किया गया है.
यूं हुई चौधरी बशीर की रिहाई
गौरतलब है कि, ट्रिपल तलाक कानून के तहत तीन बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने की प्रथा दंडनीय अपराध के दायरे में आ गई है. इस अपराध में पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है. मगर, हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी की अंतरिम जमानत का 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं. ट्रिपल तलाक में 3 साल की सजा होने की वजह से पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को इसका फायदा मिला है. चौधरी बशीर के अधिवक्ता ने कमेटी के समक्ष अंतिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर सुनवाई हुई. इसके आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की 24 घंटे में ही जेल से रिहाई हुई है.