नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया. उन पर दिल्ली में दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने हत्या की धारा 302 को हटाकर आरोप दय कर दिया है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किए हैं.
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार इस मामले में हिरासत में नहीं हैं. जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अन्य मामलों में वे जेल में हैं. एसआईटी ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 153A, 295, 436, 395, 307, 302, 102B के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.