नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में जातीय हिंसा के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि आवश्यक सत्यापन करने के बाद ही विस्थापित लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाने चाहिए. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी को सत्यापन करना होगा यदि आवेदक वास्तविक हैं और यदि कोई अवैध प्रवेशकर्ता है तो क्या होगा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एक वकील ने कहा कि कई पुनर्वास गतिविधियां हुई हैं और राज्य सरकार और केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति के निर्देशों का पालन किया जाए. वकील ने कहा कि अभी भी कुछ निर्देशों का पालन किया जाना है और विस्थापित व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड दोबारा बनाए जाने हैं और बैंकों को ऐसे व्यक्तियों को निरंतर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हैं.
बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यह सत्यापित करना होगा कि क्या वे वास्तविक नागरिक हैं और सवाल किया कि अगर कोई अवैध प्रवेशकर्ता है तो क्या होगा?
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत कह सकती है कि अधिकारी सत्यापित करेंगे कि व्यक्ति वास्तविक नागरिक है या नहीं, लेकिन वह सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते. वकील ने इस बात पर जोर दिया कि वह सत्यापन के बाद के परिदृश्य का जिक्र कर रही है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि यह सत्यापन के बाद है तो कोई समस्या नहीं है और अदालत सत्यापन के अधीन आधार कार्ड और बैंक खातों पर आदेश पारित करेगी.
पीठ ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड खो दिया है, उनके लिए यह आसान होगा, क्योंकि उनके बायोमेट्रिक्स पहले से ही रिकॉर्ड में होंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं, जिन्होंने विस्थापन के कारण अपने कार्ड खो दिए हैं और जिनके रिकॉर्ड यूआईएडीआई के पास पहले से ही उपलब्ध हैं.
पीठ ने कहा कि यूआईएडीआई, जिसके पास उन व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स हैं, जिन्हें आधार कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में विवरण की जांच कर सकता है, जिसने दावा किया है कि उसने कार्ड खो दिया है, और इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक सत्यापन के बाद आधार जारी किया जाना चाहिए.