रांची:सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 36 लोगों को सजा सुना दी है. सभी दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई गयी है. वहीं, रांची के तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी दोषियों को उम्र और आरोप के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें सबसे कम जुर्माना 75 हजार का लगाया गया है.
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1996 से चल रहे चारा घोटाला मामले में आखिरकार 27 साल बाद फैसला आया है. इस मुकदमे में 617 गवाहों को पेश किया गया है, जबकि 50 हजार से ज्यादा एविडेंस और डॉक्यूमेंट पेश किए गए. इस मामले में 28 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 35 लोगों को बरी किया था. वहीं, 53 लोगों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गयी थी. जिन 36 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई गयी है उन सभी लोगों को जुर्माना के साथ सजा सुनाई गई है. हालांकि एक अभियुक्त अब तक सरेंडर नहीं किया है.
चारा घोटाला मामले में 27 सालों से 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इस दौरान 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया. जबकि 53 अभियुक्तों को दो से तीन साल की सजा सुनायी गयी. जिन्हें निचली अदालत से बेल मिल गई है. अब वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. यह पूरा मामला मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है. इसमें बजट एवं लेखा पदाधिकारी के अलावा पशुपालन विभाग के पदाधिकारी, पशु चिकित्सक और आपूर्तिकर्ता सहित कुल 124 दोषियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. सीबीआई की विशेष अदालत ने इनमें से 88 अभियुक्तों को दोषी पाया था.