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दिल्ली-मुंबई से सिर्फ तीन दिन पश्चिम बंगाल जाएगी फ्लाइट, झारखंड जाने के लिए RTPCR रिपोर्ट जरूरी

देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की सरकारों ने नियम सख्त कर दिए हैं. पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइड की संख्या सीमित करने का फैसला किया है, जबकि झारखंड जाने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट के निगेटिव रिपोर्ट के साथ सफर करना होगा.

west begnal travel rule
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Published : Jan 4, 2022, 7:54 PM IST

नई दिल्ली :पूरे देश में कोरोना के केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगर कोरोना के हॉट स्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए जहां सभी राज्यों ने स्थानीय स्तर पर कोरोना से जुड़े प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं, वहीं इंटर स्टेट टैवल को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की है.

मुंबई और दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्री अब सप्ताह के सिर्फ तीन दिन ही हवाई यात्रा कर सकेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया है कि दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही राज्य के एयरपोर्ट पर आने की परमिशन दी गई है. पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी गोपालिका ने बताया कि मुंबई और दिल्ली से उड़ानों की साप्ताह में तीन दिन ही अनुमति दी जाएगी. इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है. यह आदेश 5 जनवरी से लागू हो गया है. राज्य में कोविड के मामलों की समीक्षा के बाद भविष्य में कोई निर्णय किया गया है.

बंगाल सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर दी फैसले की जानकारी.

झारखंड सरकार ने फ्लाइड से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है. अब झारखंड जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. जिन यात्रियों ने वैक्सीन की दोनो डोज ले ली है, उन्हें टेस्ट नहीं कराना होगा. इसके अलावा जिस पैसेंजर के पास 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें भी एयरपोर्ट पर जांच से छूट दी जाएगी.

अमृतसर में नाइट कर्फ्यू : पंजाब सरकार ने अमृतसर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. अमृतसर के डीसी ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी. नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 'नो मास्क, नो सर्विस' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा. इसके अलावा बाकी समय में बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, एसी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होंगी. इन्हें खोलने से पहले कर्मचारियों का फुल वैक्सिनेशन कराना अनिवार्य होगा. अमृतसर में स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे.

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