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सेना की पांच महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने को मंजूरी

भारतीय सेना के चयन बोर्ड ने सेवा के 26 साल पूरे होने के बाद पांच महिला अधिकारियों को कर्नल (टाइम स्केल) रैंक पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है. यह पहली बार है कि कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफ इंजीनियर्स के साथ सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर मंजूरी दी गई है.

भारतीय सेना
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Published : Aug 23, 2021, 2:58 PM IST

Updated : Aug 23, 2021, 10:36 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय सेना के चयन बोर्ड ने सेवा के 26 साल पूरे होने के बाद पांच महिला अधिकारियों को कर्नल (टाइम स्केल) रैंक पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय ने बताया कि कर्नल (टाइम स्केल) रैंक के लिए चुनी गई पांच महिला अधिकारियों में कोर ऑफ सिग्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, ईएमई कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद और लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल और कोर ऑफ इंजीनियर्स से लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल रिचा सागर शामिल हैं.

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के साथ सेवारत महिला अधिकारियों के लिए पहली बार कर्नल रैंक की मंजूरी दी गई. इससे पहले, कर्नल के पद पर पदोन्नति केवल आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी), जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) और सेना शिक्षा कोर (एईसी) में महिला अधिकारियों के लिए लागू थी.

भारतीय सेना की अधिक शाखाओं में पदोन्नति के रास्ते का विस्तार महिला अधिकारियों के लिए करियर के बढ़ते अवसरों का संकेत है. भारतीय सेना की अधिकांश शाखाओं से महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के निर्णय के साथ, यह कदम एक लिंग-तटस्थ सेना के प्रति भारतीय सेना के ²ष्टिकोण को परिभाषित करता है.

एक बड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी गई, जहां पहले केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है. केंद्र की दलील से असहमत, जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि यह लैंगिक भेदभाव पर आधारित एक नीतिगत निर्णय है. उत्तरदाताओं (केंद्र) को रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने महिलाओं के लिए अवसरों का विरोध करने के लिए सेना की खिंचाई की और उसे अपना रवैया बदलने और ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश पारित होने की प्रतीक्षा नहीं करने को कहा.

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शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि महिलाएं एनडीए में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठ सकती हैं, जो 5 सितंबर को निर्धारित है. शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवेश आदि उसके अंतिम आदेश के अधीन होंगे. पीठ ने कहा कि एनडीए में महिलाओं के लिए बार नहीं बना सकते.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Aug 23, 2021, 10:36 PM IST

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