दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में 5 दोषियों को 25 साल की सजा

मरवाही में मूक बधिर युवती से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़ित युवती को ढाई लाख मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश दिया है.

jila
jila

By

Published : Mar 28, 2021, 7:55 AM IST

रायपुर :छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में साल 2019 के अगस्त महीने मेंमूक बधिर युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ एडीजे कोर्ट पेंड्रा ने सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है. पीड़ित युवती को कोर्ट ने ढाई लाख मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश भी दिया है.

मरवाही थाना के रटगा में 25 अगस्त 2019 को साप्ताहिक बाजार से लौट रही मूक बधिर युवती को 5 लोग उठाकर ले गए थे. पुलिस जानकारी के मुताबिक गांव के पांच युवक संजीव कुजूर, सूरज दास, मिथुन कुजूर, कृष्ण कुमार और गौरीशंकर ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों ने पीड़िता को वहीं छोड़ दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बुआ के पास पहुंचकर पूरे मामले की जानकरी इशारों में दी. पीड़िता की बुआ ने मरवाही थाना में आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पढ़ें :दिल्ली : पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश कुलदीप फज्जा

तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने मूकबधिर स्कूल से विशेषज्ञ को बुलाया. उसके इशारों के आधार पर पांचों युवकों की शिनाख्त करते हुए FIR दर्ज कर की.पुलिस ने पांचों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मरवाही थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया. घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने पांचों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जिला सत्र न्यायालय ने पूरे मामले में पांचों दोषियों को 25-25 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details