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Weekend Curfew in Delhi : बेवजह घर से निकलने पर चालान, इनको मिलेगी छूट

कोरोना संक्रमण की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) लगाने का निर्णय लिया गया था. इसके अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू आठ एवं नाै जनवरी को लगाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू होने के चलते पुलिस का प्रयास लोगों को समझाने पर रहेगा, लेकिन बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान भी काटा जाएगा.

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Published : Jan 7, 2022, 6:43 PM IST

नई दिल्ली :राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) लगाने की घोषणा की गई है. इस शनिवार-रविवार को पहला वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों एवं गाड़ियों को ही आवाजाही की अनुमति होगी.

बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह बेवजह घर से बाहर न (What will happen in weekend curfew?) निकलें.

पांच जनवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक की गई थी. इस बैठक में वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर सहमति (Weekend Curfew in Delhi) बनी थी. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी.

इसके अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू आठ एवं नाै जनवरी को लगाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू होने के चलते पुलिस का जोर लोगों को समझाने पर रहेगा. लेकिन बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान भी किये जायेंगे.

राजधानी सहित देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले (Omicron in Delhi) तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में संक्रमण की दर 15 फीसदी से ऊपर चली गई है. सरकार अभी लॉक डाउन लगाने के पक्ष में नहीं है. लेकिन संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है.

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही के लिए छूट होगी. इसी तरह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में जुटी गाड़ियों को भी जाने की अनुमति होगी. शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी.

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वीकेंड कर्फ्यू में क्या करें-क्या ना करेंः

  • आवश्यक सेवाओं में लगे हुए अधिकारी अपना आई कार्ड दिखाकर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मूवमेंट कर सकेंगे
  • न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता आई कार्ड दिखाकर या कोर्ट द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे
  • डिप्लोमेट्स के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे
  • सभी प्राइवेट मेडिकल पर्सन जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल के कर्मचारी, लैब के कर्मचारी, क्लीनिक के कर्मचारी, मेडिकल सेवा के लोग अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे
  • गर्भवती महिलाएं एवं मरीजों को जाने की अनुमति होगी, इसके लिए उन्हें डॉक्टर के दस्तावेज साथ रखने होंगे
  • वह लोग जो कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वह भी अपने संबंधित दस्तावेज दिखा कर जा सकेंगे
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डे जाने वाले लोग टिकट दिखाकर मूवमेंट कर सकेंगे
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाकर्मी को आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट की अनुमति रहेगी
  • परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाकर मूवमेंट करने की अनुमति
  • परीक्षा में ड्यूटी देने जा रहे कर्मचारियों को भी आई कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा
  • शादी समारोह में जाने वाले लोगों को शादी का कार्ड सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के रूप में दिखाना होगा
  • बाजार बंद रहेंगे, पर आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन और दवाइयों की दुकानों को ही खोलने की अनुमति
  • दिल्ली मेट्रो में 100 फ़ीसदी कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं
  • बसों में भी 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलने की अनुमति

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