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प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित - prabhat gupta murder case

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार व वादी के अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है.

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प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित

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Published : Nov 10, 2022, 7:03 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार व वादी के अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले के वादी राजीव गुप्ता व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं तथा गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात कहा कि वह दोनों अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित कर रही है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार व वादी के अपीलों पर अंतिम बहस शुरू हुई. न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ में मामले के वादी व प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता के अधिवक्ता ने बहस की. उल्लेखनीय है कि 8 जुलाई वर्ष 2000 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में एक 22 साल के नौजवान युवक प्रभात गुप्ता हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोग नामजद हुए थे. 22 साल पुराने तिकोनिया का प्रभात गुप्ता मर्डर केस में गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार व वादी के अपीलों पर 11 बजे सुबह अंतिम बहस शुरू हुई. इस दौरान लंच ब्रेक के लिए एक घंटा बहस रुकी रही. लंच के तत्काल बाद सवा दो बजे पुनः बहस शुरू हुई.

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