राजेंद्रनगर: शहर के एक पॉक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में पिता के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. राजेंद्रनगर अपरपल्ली में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वाई. जयाप्रसाद ने शुक्रवार को बेटी से बलात्कार करने वाले पिता को एक साथ तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक वेंकटेश्वर रेड्डी ने इस मामले से जुड़े फैसले की जानकारी दी.
राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र निवासी (35) एक श्मशान घाट में कर्मचारी है. उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे और बड़ी बेटी (13) को सरकारी छात्रावास भेज दिया. वहीं, छोटी बेटी की शिक्षा स्थानीय स्कूल में की. 2021 में कोविड के कारण हॉस्टल बंद होने पर बेटी घर आ गई. एक रात उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया. उसके बाद वह उसके साथ रोजाना दुष्कर्म करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.