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केरल: 8 साल के बेटे का यौन उत्पीड़न करने पर पिता को 90 साल की जेल, 1.25 लाख जुर्माना - पिता को 90 साल की जेल

केरल में अपने बेटे का यौन उत्पीड़न करने वाले एक पिता को 90 साल के कठोर कारावास और 1.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. एक दूसरे मामले में त्रिशूर में 10 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने वाले 64 साल के बुजुर्ग को 95 साल की सश्रम कारावास और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

POCSO Case kerala
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Published : Jun 23, 2023, 10:03 AM IST

कन्नूर:केरल के कन्नूर में अपने बेटे का यौन उत्पीड़न करने वाले एक पिता को 90 साल के कठोर कारावास और ₹1.25 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. कतालिपरम्बा POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के राजेश ने सजा सुनाई है. यह घटना पय्यानूर पुलिस थाना क्षेत्र की 2018 की है. शिकायत में कहा गया था कि आठ साल के बच्चे के साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया था. तत्कालीन पय्यानूर एसआई केपी शाइन ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

इसके बाद, पय्यान्नूर पुलिस इंस्पेक्टर के विनोद कुमार ने जांच की और रिपोर्ट सौंपी. पॉक्सो कोर्ट ने पांच धाराओं में 90 साल सश्रम कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकारी वकील शेरिमोल जोस अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित हुए थे.

64 साल के बुजुर्ग को 95 वर्ष की कैद:त्रिशूर में 10 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने वाले 64 साल के बुजुर्ग को 95 साल की सश्रम कारावास और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. चालक्कुडी POCSO कोर्ट ने माला-पुथनचिरा मूल निवासी हाइड्रोस को दोषी ठहराया है. जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. यह घटना साल 2018 की है.

क्या था मामला:बताया जा रहा है कि दोषी पक्षियों को पकड़ता था और उन्हें एक दुकान के जरिए बेचता था. दरिंदगी की शिकार 10 साल का छात्र भी दोषी शख्स से तोते खरीदने आता था. इस बीच आरोपी ने बच्चे को धमकाया और कई बार उसका यौन शोषण किया. साल 2018 में दोषी ने बच्चे को एक साल तक प्रताड़ित किया. अपराध के समय आदमी 60 साल का था और लड़का 10 साल का था. आखिरकार लड़के ने अपने दोस्तों को घटना के बारे में बताया. इसकी जानकारी मिलने पर आए दोस्तों ने युवक से पूछताछ की लेकिन उसने उन्हें धमकी देकर वापस भेज दिया.

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इसके बात दोस्तों ने बच्चे के परिवार को घटना के बारे में जानकारी दी थी. उसके बाद परिवार ने आरोपी के खिलाफ माला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. सीआई सजिन शशि ने मामले की चार्जशीट पेश की, जिसकी जांच सीआई केके भूपेश और सजिन शशि ने की थी. अब इस मामले में कोर्ट ने 64 वर्षीय शख्स को दोषी करार देते हुए 95 साल की सश्रम कारावास और साढ़े चार लाख रुपए जुर्माना लगाया है.

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