बागपत:प्रदेश के बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 10 साल में किसानों का ट्रैक्टर उतना नहीं चलता, जितना रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं. उन्होंने 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध संबंधी NGT के नियमों को लेकर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ये कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि NGT (National Green Tribunal) के नाम पर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि NGT में इसको लेकर विचार होना चाहिए, इसमें किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
टिकैत ने कहा कि 10 साल में जज की गाड़ी 50 से 60 हजार किलोमीटर चलती है. डाक्टर की 60 से 90 हजार किलोमीटर चल जाती होगी. वहीं, रोडवेज की गाड़ी 10 लाख किमी चल जाती है. NGT के नियमों के अनुसार किसान का ट्रैक्टर जज की गाड़ी सभी एक ही कैटेगरी में आती हैं. ये सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे. दरअसल, NGT ने 26 नवंबर, 2014 के अपने आदेश में कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR में संचालन की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, शामली और मेरठ में किसान इस फैसले से नाराज हैं.
इसे भी पढ़ें - ज्ञानवापी विवाद: वकीलों की हड़ताल के कारण टल सकती है सुनवाई, मिलेगी नई तारीख