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जबरन वसूली मामला : सचिन वाजे को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया - सचिन वाजे वसूली मामला

मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट (Esplanade Court) ने जबरन वसूली के एक मामले में सचिन वाजे को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. एनआईए ने मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच के संबंध में वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था.

जबरन वसूली मामला सचिन वाजे
जबरन वसूली मामला सचिन वाजे

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Published : Nov 15, 2021, 3:24 PM IST

Updated : Nov 15, 2021, 3:56 PM IST

मुंबई :जबरन वसूली के मामले में बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वाजे इससे पहले मुंबई पुलिस क्रेडिट शाखा (Mumbai Police credit branch) की पुलिस हिरासत में थे.

विगत 23 जुलाई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अन्य के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई थी.

बता दें, एनआईए ने मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच के संबंध में सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद वाजे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

एनआईए ने 25 फरवरी को 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरा वाहन मिलने के तुरंत बाद एक समानांतर जांच शुरू की थी और उसने पाया कि आरोपियों ने हिरेन को कथित रूप से मार दिया, ताकि उनके षड्यंत्र का खुलासा न हो सके.

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के मामले में एक नवंबर को सचिन वाजे को हिरासत में ले लिया था. इससे पूर्व कोर्ट ने वाजे को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने जाने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें- मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लिया

गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आगे की जांच जरूरी है. इसके बाद एक विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस को मामले में पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी.

(एएनआई)

Last Updated : Nov 15, 2021, 3:56 PM IST

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