गुवाहाटी : असम सरकार ने सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून (अफ्सपा) के तहत राज्य की मौजूदा 'अशांत क्षेत्र' स्थिति को 27 फरवरी से छह और महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला-बारूद की बरामदगी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.