चेन्नई:मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को जमानत दे दी. जज ने कहा कि जब कभी पूछताछ के लिए आवश्यकता हो, तो आना होगा और जमानत के समय कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.
पढ़ें: यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री ने मांगी अग्रिम जमानत
कोर्ट ने बताया कि मणिकंदन को संबंधित कारागार के अधीक्षक के समक्ष 10,000 रुपये के निजी मुचलके को अदा करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा. जमानत प्रक्रिया के तहत 15 दिनों में सैदापेट की एक स्थानीय अदालत के समक्ष दो जमानतदारों को भी उपस्थित होना होगा, जिसमें विफल रहने पर दी गई जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी. कोर्ट ने कहा कि उसे पुलिस के समक्ष दो सप्ताह तक रोजाना सुबह 10.30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
बताते चलें कि एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने मणिकंदन के खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.