शिलांग :मेघालय के पूर्व विधायक जूलियस डोरफांग (Julius Dorphang) को 2017 में एक लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में री-भोई जिले की एक विशेष अदालत ने 25 साल की जेल की सजा सुनाई है. घटना के समय जूलियस डोरफांग विधायक थे.
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) फेब्रोनियस सिल्कम संगमा ने डोरफांग पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. डोरफांग उग्रवादी समूह एचएनएलसी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं.
डोरफांग ने एचएनएलसी अध्यक्ष के तौर पर 2007 में आत्मसमर्पण किया और 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मावहाटी सीट से चुनाव जीता.
अदालत ने 13 अगस्त को डोरफांग को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा सुनाई. विशेष अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, जूलियस डोरफांग को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई. उससे 15 लाख रुपये का जुर्माना देने को भी कहा गया है.
अदालत ने तीन और लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. डेरिशा मैरी खारबामोन, मामोनी परवीन और उसके पति संदीप बिस्व पर लड़की को अपराध के लिए लाने और उससे वेश्यावृत्ति कराने का आरोप है.
डोरफांग के वकील किशोर सी. गौतम ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ मेघालय हाई कोर्ट का रुख करेंगे.