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आतंकवाद से संबंधित घटना में मौत होने पर डीडीसी सदस्यों के परिवार को मिलेंगे 25 लाख रुपये

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि आतंकवाद से जुड़ी घटना में मौत हो जाने पर सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के परिजनों को 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

Lieutenant Governor Manoj Sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

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Published : Aug 14, 2022, 7:10 PM IST

श्रीनगर :जम्मू कश्मीर मेंराज्य विरोधी तत्वों से खतरे का सामना कर रहे स्थानीय निकायों को सुरक्षा प्रदान करने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उग्रवाद से संबंधित घटना के कारण मृत्यु के मामले में सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के परिवारवालों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में अनुग्रह राशि के विस्तार को मंजूरी दी गई. इसके तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी निर्वाचित बीडीसी अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और नगर निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए समान राहत प्रदान की है. अनुग्रह राशि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के निर्वाह की गारंटी के रूप में कार्य करेगी.

बैठक में एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार, प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार भी मौजूद रहे. बता दें कि इससे पहले प्रशासनिक परिषद ने सुरक्षा बलों में तैनात जम्मू-कश्मीर के सैनिक की शहादत होने पर परिवार को पांच लाख के बजाय 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. तब कहा गया था कि प्रशासनिक परिषद के अनुसार इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में अनुग्रह राशि के मामले में असमानता दूर होगी.

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