अमरावती :आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक साथ तीन मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है. इस संबंध में न्यायाधीश जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव ने आदेश जारी किए. उन्होंने नायडू को ऐसी टिप्पणियां नहीं करने का निर्देश दिया गया जो जांच को प्रभावित कर सकती हैं.
बता दें कि एपी सीआईडी ने इनर रिंग रोड (आईआरआर), रेत और शराब मामलों में अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू के खिलाफ मामले दर्ज किए थे. इसी के मद्देनजर नायडू ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. बहस पूरी होने के बाद बुधवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि शराब मामले में पूर्व मंत्री कोल्लू रवींद्र और रिटायर आईएएस श्रीनरेश को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू के जमानत मिलने का असर होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है.