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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को तीन मामलों में जमानत मिली - आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

Chandrababu Naidu : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को एक साथ तीन मामलों में जमानत दे दी है. नायडू को जमानत दिए जाने से लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है. पढ़िए पूरी खबर... AP High Court

Chandrababu Naidu
चंद्रबाबू नायडू

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 10, 2024, 3:41 PM IST

अमरावती :आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक साथ तीन मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है. इस संबंध में न्यायाधीश जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव ने आदेश जारी किए. उन्होंने नायडू को ऐसी टिप्पणियां नहीं करने का निर्देश दिया गया जो जांच को प्रभावित कर सकती हैं.

बता दें कि एपी सीआईडी ने इनर रिंग रोड (आईआरआर), रेत और शराब मामलों में अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू के खिलाफ मामले दर्ज किए थे. इसी के मद्देनजर नायडू ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. बहस पूरी होने के बाद बुधवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि शराब मामले में पूर्व मंत्री कोल्लू रवींद्र और रिटायर आईएएस श्रीनरेश को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू के जमानत मिलने का असर होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है.

याचिकाकर्ता (ए.1) और अन्य के खिलाफ मामला विधान सभा सदस्य मंगलागिरी के सदस्य अल्ला राम कृष्ण रेड्डी द्वारा 27 अप्रैल 2022 को दर्ज की गई एक रिपोर्ट और उसके बाद 6 मई 2022 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर आधारित है. इसमें आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा राजधानी शहर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और इनर रिंग रोड और उससे जुड़ी मुख्य सड़कों के संरेखण के संबंध में 2014 और 2019 के बीच अवैध गतिविधियां की गईं.

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