नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की सोमवार को अनुमति दे दी. फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ग्राहकों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है.
ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की सोमवार को संपन्न 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके अंशदाताओं को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए. श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए.