नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण (transfer) के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह आवश्यकतानुसार अपने कर्मचारी के तबादले पर फैसला ले.
शीर्ष अदालत ने यह बात एक लेक्चरर की याचिका को खारिज करते हुए कही, जिसमें याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के अक्टूबर 2017 में दिये एक आदेश को चुनौती दी थी.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने स्वयं को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण करने की मांग की थी. इस याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था.
बता दें कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बतौर लेक्चरर नियुक्त हुईं हैं. उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उसने गौतम बुद्ध नगर के एक कॉलेज में अपने स्थानांतरण के लिए एक अभ्यावेदन दिया था और इसे सितंबर 2017 में प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था.