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एल्गार मामले में बोला बॉम्बे हाईकोर्ट, स्टैन स्वामी 18 जून तक अस्पताल में रहेंगे भर्ती

बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद से माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार पादरी एवं कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की स्वास्थ्य अवस्था को देखते हुए उन्हें 18 जून तक मुंबई के अस्पताल में भर्ती रखने का निर्देश दिया है.

बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय

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Published : Jun 10, 2021, 3:47 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने कहा कि एल्गार परिषद (Elgar Parishad) से माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार पादरी एवं कार्यकर्ता स्टैन स्वामी (Stan Swamy) कोविड-19 (COVID-19) से जूझ रहे हैं. लिहाजा उन्हें 18 जून तक मुंबई के अस्पताल में भर्ती रखा जाए.

स्वामी (84) ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत (Interim bail) मांगते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई में स्थित तलोजा जेल (Taloja Jail) से 28 मई को यहां होली फैमिली अस्पताल लाया गया था.

निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद वह कोरोना वायरस (corona virus) से संक्रमित पाए गए थे. वह अक्टूबर 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से तलोजा जेल में बंद हैं.

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स्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता (senior advocate) मिहिर देसाई (Mihir Desai) ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे (Justice S S Shinde) और न्यायमूर्ति एन जे जमादार (Justice N J Jamadar) की पीठ को बताया कि स्वामी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, लिहाजा उन्हें निजी अस्पताल में रखने की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि स्वामी को 18 जून तक निजी अस्पताल में भर्ती रहने दिया जाए. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जून तक स्थगित कर दी. अदालत ने अस्पताल को सुनवाई की अगली तारीख पर सीलबंद लिफाफे में स्वामी की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

(पीटीआई भाषा)

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