बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आगे की जांच के लिए अगले आदेश तक रोक लगा दी है. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था. जेपी नड्डा ने अपने खिलाफ मुकदमे को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी.
हाई कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष एनपी नड्डा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रचार अभियान के लिए कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाने वाले भाषण देने के मामले में नड्डा के खिलाफ दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. नड्डा ने हरपनहल्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने और इसकी जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस अपील पर सुनवाई करने वाली जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना की बेंच ने अंतरिम आदेश दिया और सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.