लखीमपुर खीरीः पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया. उन के खिलाफ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मितौली थाने में सड़क जाम करने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था. एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद उन्हें दोष मुक्त करार दिया.
एडीजीसी कौशल किशोर ने बताया कि जितिन प्रसाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के वकील पंकज शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव में उन्हें नीचा दिखाने के लिए तत्कालीन सपा सरकार के दबाव में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था.