दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश : 16 साल से कम उम्र के छात्रों को न करें दाखिल, पढ़ें गाइडलाइन

COACHING GUIDELINES: शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं. आइये जानते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं.

guidelines for coaching institutes
कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 19, 2024, 10:23 AM IST

Updated : Jan 19, 2024, 12:11 PM IST

नई दिल्ली: देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई गाइडलाइन लेकर आया है. इस गाइडलाइन में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी छात्र जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. वहीं, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर भी लगाम लगाई है. आइये आपको बताते हैं कि एजूकेशन मिनिस्ट्री के इन नए दिशा-निर्देशों में क्या-क्या कहा गया है.

डालें एक नजर

  1. शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में मुख्य बात यह है कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कोई भी संस्थान किसी भी विद्यार्थी से अच्छी रैंक या अच्छे नंबर दिलाने की भ्रामक गारंटी भी अब नहीं करेगा. बता दें, यह सब कोचिंग संस्थानों की लगातार बढ़ती संख्या को रोकने के लिए किया गया है.
  2. पिछले कुछ दिनों से छात्रों द्वारा सुसाइड मामले, आग की घटनाओं और सुविाधाओं में कमी को भी ध्यान में रखा गया है.
  3. जिन कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, वे कम से कम स्नातक होने चाहिए.
  4. शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि ऐसे किसी भी शख्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो.
  5. प्रत्येक कोचिंग संस्थानों के पास अपनी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, जिसमें हर एक शिक्षक की योग्यता, कोर्स पूरा होने का समय, हॉस्टल की सुविधा, छात्रों से ली जाने वाली फीस, कोचिंग में कुल छात्रों की संख्या का विवरण और संस्थान छोड़ने के लिए आसान नीति और फीस वापसी का भी साफ-साफ जिक्र हो.
  6. इस वेबसाइट में उन छात्रों का भी जिक्र होना चाहिए, जिन्हें किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिला हो.
  7. इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के स्कूल के समय किसी भी कोचिंग संस्थान की कक्षाएं संचालित न की जाएं.

कोचिंग संस्थानों की फीस का यह हो नियम

  • एजूकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान प्रत्येक छात्र से किसी भी प्रकार के नोट्स, सामग्री के लिए कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे.
  • वहीं, किसी कारणवश कोई छात्र बीच सत्र में ही कोचिंग छोड़ता है तो उसे शेष अवधि की बची फीस 10 दिनों के भीतर लौटानी होगी.
  • कोई छात्र अगर हॉस्टल में रह कर पढ़ाई कर रहा है तो और बीच सत्र में हॉस्टल छोड़ता है तो हॉस्टल फीस के साथ-साथ मेस फीस भी वापस करनी होगी.
  • सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी स्पेशल कोर्स के लिए फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, कोर्स के समय में इजाफा किया जा सकता है.

कोचिंग के लिए यह जरूरी है नियम

  1. कोचिंग संस्थान में प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक जगह की व्यवस्था करनी होगी. इसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाना होगा.
  2. प्रत्येक संस्थान को अग्नि से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे. वहीं, इसके लिए सभी जरूरी प्रमाण-पत्र लेने होंगे.
  3. प्रत्येक संस्थान में बिजली, पानी, हवा और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए.
  4. कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हों, इसके साथ-साथ शिकायत पेटिका भी लगी हो.
  5. सभी लोगों के लिए शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो.

जुर्माने भी लगेंगे

  • शिक्षा मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्दशों में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाने की बात कही है. पहली बार 25 हजार तक जुर्माना वसूलने को कहा है.
  • दूसरी बार अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख तक जुर्माना भरना होगा.
Last Updated : Jan 19, 2024, 12:11 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details