नई दिल्ली: देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई गाइडलाइन लेकर आया है. इस गाइडलाइन में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी छात्र जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. वहीं, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर भी लगाम लगाई है. आइये आपको बताते हैं कि एजूकेशन मिनिस्ट्री के इन नए दिशा-निर्देशों में क्या-क्या कहा गया है.
डालें एक नजर
- शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में मुख्य बात यह है कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कोई भी संस्थान किसी भी विद्यार्थी से अच्छी रैंक या अच्छे नंबर दिलाने की भ्रामक गारंटी भी अब नहीं करेगा. बता दें, यह सब कोचिंग संस्थानों की लगातार बढ़ती संख्या को रोकने के लिए किया गया है.
- पिछले कुछ दिनों से छात्रों द्वारा सुसाइड मामले, आग की घटनाओं और सुविाधाओं में कमी को भी ध्यान में रखा गया है.
- जिन कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, वे कम से कम स्नातक होने चाहिए.
- शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि ऐसे किसी भी शख्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो.
- प्रत्येक कोचिंग संस्थानों के पास अपनी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, जिसमें हर एक शिक्षक की योग्यता, कोर्स पूरा होने का समय, हॉस्टल की सुविधा, छात्रों से ली जाने वाली फीस, कोचिंग में कुल छात्रों की संख्या का विवरण और संस्थान छोड़ने के लिए आसान नीति और फीस वापसी का भी साफ-साफ जिक्र हो.
- इस वेबसाइट में उन छात्रों का भी जिक्र होना चाहिए, जिन्हें किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिला हो.
- इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के स्कूल के समय किसी भी कोचिंग संस्थान की कक्षाएं संचालित न की जाएं.