मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में दलील दी कि कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति नितिन जमादार और न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की पीठ को बताया कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें समन जारी किया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) लगाया, वह देशमुख के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
चौधरी ने पीठ से ईडी की कार्यवाही रद्द करने का आग्रह किया. साथ ही देशमुख के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में ईडी और सीबीआई को अंतरिम निर्देश देने का भी अनुरोध किया.