मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले (Money Laundering Case) की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके बेटे को समन जारी किया है और उन्हें सोमवार को यानी आज मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा गया है.
सूत्रों ने बताया कि एनसीपी के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे हृषिकेश को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो अगस्त को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है.
देशमुख मामले में पूछताछ के लिए संघीय जांच एजेंसी के कम से कम तीन समन पर पेश नहीं हुए हैं. उनके बेटे और पत्नी को भी बुलाया गया था और वे भी पेश नहीं हुए.
समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किए गए थे, जिसके कारण अप्रैल में देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
एजेंसी ने पिछले महीने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों के साथ उनके सहयोगियों एवं अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी. बाद में इसने इस मामले में उनके दो सहयोगियों, निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया था.
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. इसी के बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
(पीटीआई-भाषा)