नई दिल्ली :प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता (separatist leader) सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani) एक 19 साल पुराने मामले में 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक पत्र उन्हें रिमाइंडर के तौर पर भेजा है. गिलानी पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानून (forex exchange law) का कथित तौर पर उल्लंघन करके 10,000 अमेरिकी डॉलर (US Dollar) अवैध रूप से रखने का आरोप है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
जिस मामले में गिलानी को 'रिमाइंडर' भेजा गया है उसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) के तहत जारी एक आदेश के तहत एजेंसी द्वारा लगभग 6.90 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को भी जब्त कर लिया गया था.
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