दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मंगलुरु के व्यवसायी की करोड़ो रुपए की संपत्ति जब्त : ईडी

ईडी ने मंगलुरु के व्यवसायी की संपत्ति जब्त की. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यदि कोई भारतीय भारत के बाहर किसी विदेशी मुद्रा में अचल संपत्ति को खरीदता है या ऐसी किसी संपत्ति के खरीदे जाने का फेमा के उल्लंघन का संदेह है तो ई़डी को भारत के अंदर उसके समकक्ष मूल्य की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.

ईडी
ईडी

By

Published : Apr 1, 2022, 12:28 PM IST

Updated : Apr 1, 2022, 2:37 PM IST

मंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-1999 के उल्लंघन के तहत मंगलुरु के एक व्यवसायी की करोंड़ो की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है. जानकारी के अनुसार ईडी ने फेमा-1999 के तहत मंगलुरु के एक व्यवसायी द्वारा रखे गए 8.3 करोड़ रुपये मूल्य के शहर में स्थित एक आवासीय घर अर्थात अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है. ईडी (ED) को सूचना मिली थी कि शहर के निवासी एवं इकबाल अहमद इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और शरीफ मरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इकबाल अहमद ने फेमा (FEMA) नियमों का का उल्लंघन करके भारत के बाहर अचल संपत्ति अर्जित की है.

ईडी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब उन्हें फेमा नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली तब उन्होंने इसकी विस्तृत जांच की. फेमा के प्रावधानों के तहत जांच में पता चला कि अहमद ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 53.09 लाख संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (8.3 करोड़ रुपये के बराबर) की अचल संपत्ति खरीदी है. जो कि विदेशी कानून की धारा 4 के प्रावधानों के तहत विनिमय प्रबंधन अधिनियम-1999 का सरासर उल्लंघन है. फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार यदि भारत के बाहर स्थित किसी विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति पर फेमा की धारा 4 के उल्लंघन होने का संदेह है तो प्रवर्तन निदेशालय को ऐसी विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति के समकक्ष मूल्य की भारत में स्थित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें-शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित

Last Updated : Apr 1, 2022, 2:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ईडी

ABOUT THE AUTHOR

...view details