श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह स्थानों पर तलाशी ली. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी में जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष का परिसर भी शामिल है. इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि मामला जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक फर्जी रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की आड़ में धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. उनका दावा है कि श्रीनगर में ईडी के कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) द्वारा संघीय जांच एजेंसी को दिए गए खोज और जब्ती अधिकार का उपयोग करके ऑपरेशन को अंजाम दिया.
मामले में आरोप पत्र किया था दायर
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पहले ही फर्जी हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष हिलाल ए मीर के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया था. अगस्त 2020 में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध करने के लिए जे-के स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार और अन्य को दोषी ठहराया गया था. एसीबी की जांच के अनुसार, मीर ने सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग के सचिव, सहकारी समितियों को एक आवेदन दिया था, जहां उन्होंने जे-के सहकारी बैंक लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.