मुंबई:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering) में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के मशहूर कंस्ट्रक्शन कारोबारी अविनाश भोसले एबीएस (अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की 4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. हालांकि ये कार्रवाई अस्थाई रूप से की गई है.
बताते चलें कि 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40 करोड़ 34 लाख रुपए के करीब की संपत्ति जब्त कर ली थी. कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act- FEMA) 1999 के तहत यह कार्रवाई की गई थी.
ED ने यह कार्रवाई भोसले और उनके परिवार द्वारा दुबई की रोशडेल एसोसिएट्स लिमिटेड (Rochdale Associates Ltd, Dubai) की विदेशी सिक्योरिटी खरीदने के लिए की थी. यह FEMA का उल्लंघन है. ये संपत्तियां फेमा के उल्लंघन से विदेशों में जमा की गई सिक्योरिटी के बराबर मूल्य की थीं.
दरअसल, पिछले कुछ महीनों से अविनाश भोसले ईडी के राडार पर थे और उनकी जांच शुरू थी. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया था. ईडी की ओर से अविनाश भोसले के पुणे और मुंबई की संपत्तियों पर छापे भी मारे गए थे. दो बार उनसे पूछताछ हुई थी. हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था.