दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का देशमुख को समन

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन किया है. देशमुख को 18 अगस्त को पेश होने काे कहा है. देशमुख इससे पहले चार बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं.

By

Published : Aug 17, 2021, 12:55 PM IST

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने फिर तलब किया है. ईडी ने उन्हें 18 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है.

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को पेश होने के लिए नया समन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 71 वर्षीय राकांपा नेता को संघीय एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के एक दिन बाद ऐसा किया गया है.

सूत्रों ने बताया कि देशमुख को 18 अगस्त को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है. देशमुख को इस तरह का यह पांचवां नोटिस है.

सूत्रों ने कहा कि यह धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है क्योंकि एजेंसी इस मामले में उनका बयान दर्ज करना चाहती है. ईडी की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए देशमुख पिछली बार उपस्थित नहीं हुए थे. उनके पुत्र हृषिकेश और पत्नी को भी बुलाया गया था लेकिन वह भी उपस्थित नहीं हुए थे. देशमुख ने पिछले महीने एक वीडियो बयान जारी कर कहा था कि वह अपनी याचिका पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ईडी के समक्ष पेश होंगे.

देशमुख ने कहा था, 'मुझे ईडी का समन मिला था जिसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. मैं अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के पास जाऊंगा.'

गौरतलब है कि 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की थी. मनी लांड्रिंग के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख के महाराष्ट्र (Maharashtra) स्थित नागपुर के तीन ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी. ईडी ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए गए मामले के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बता दें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार एवं रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. आरोप लगने के बाद देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया था.

पढ़ें- परमबीर सिंह के निर्देश पर हुई थी वाजे की बहाली : मुंबई पुलिस
पढ़ें-मनी लॉन्ड्रिंग केस: समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख
पढ़ें-अनिल देशमुख मामला: कठोर कदम नहीं उठाने का मतलब जांच पर रोक नहीं - SC

ABOUT THE AUTHOR

...view details