कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को SSKM अस्पताल से कमांड अस्पताल में स्थानांतरित करने पर ED ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की. मामले पर सुनवाई हुई. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ED को पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कल 25 जुलाई की सुबह एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स, भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया है. उनके साथ SSKM अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील भी होंगे. अदालत ने निर्देश दिया कि मंत्री को सोमवार शाम 4 बजे वर्चुअल मोड के माध्यम से कोलकाता की एक विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाए.
उधर, अर्पिता को अदालत में पेश किया गया. अर्पिता ने जमानत अर्जी दी है, जबकि ईडी ने उसकी जमानत का विरोध किया. ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड की मांग की. इस पर अदालत ने अर्पिता को ईडी की एक दिन की रिमांंड पर भेजा है. वहीं, अर्पिता मुखर्जी को ले जा रहा वाहन एक छोटी सी दुर्घटना का शिकार हो गया. हादसा उन्हें कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट से CGO कॉम्प्लेक्स ले जाते वक्त हुआ. किसी तरह की चोट की कोई सूचना नहीं है.
सिंगल बेंच का आदेश : कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बिबेक चौधरी की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. ईडी ने इससे पहले आज एक याचिका दायर कर एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के तहत पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से कमांड अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स, भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि दक्षिण कोलकाता स्थित उनके घर पर एजेंसी ने कई घंटे तक पूछताछ की जहां करोड़ों रुपये की नकदी और अन्य कीमती चीजें बरामद हुई थीं. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत की प्रभारी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने मुखर्जी को सोमवार को ईडी की अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है. ईडी के वकील, जिनमें अभिजीत भद्रा शामिल हैं, ने मुखर्जी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया.