कोच्चि: न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (एचआरडीएस) के संस्थापक अजी कृष्णन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में पारदर्शी तरीके से जांच नहीं किए जाने की जताई गई आशंका ‘आधारहीन’ है. अदालत ने कहा कि जांच उचित तरीके से नहीं होने की धारणा के अलावा कृष्णन ने अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई सामग्री उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं की है.
एकल पीठ ने कहा, ‘‘सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच की है या कर रहा है. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा होने के बाद वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे.’’
अदालत ने कहा, ‘‘कहावत है कि ‘आप कितने भी बड़े क्यों न हों, कानून आपके ऊपर है’ यह कहावत सभी पर समान रूप से लागू होती है, भले ही उनकी हैसियत या स्थिति कुछ भी हो. इसके मद्देनजर, रिट याचिका खारिज की जाती है.’’
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क विभाग पहले ही एर्णाकुलम के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोना तस्करी और गैर कानूनी विदेशी मुद्रा के आयात मामले में दो शिकायतें दर्ज करा चुका है. अदालत ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच के निर्देश में नहीं पड़ा जाना चाहिए.