नई दिल्ली: औरंगाबाद में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के निविदा आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितताओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद, पुणे और अकोला में नौ स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है.
ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने समरथ कंस्ट्रक्शन और जेवी, इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जगुआर ग्लोबल सर्विसेज और उनके संबंधित भागीदारों के खिलाफ औरंगाबाद नगर निगम द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई है. औरंगाबाद में 40,000 PMAY घरों के निर्माण के लिए औरंगाबाद नगर निगम की निविदा को अवैध रूप से जीतने के लिए जालसाजी और एक कार्टेल का गठन किया गया है.
ईडी ने कहा कि यह पाया गया कि सभी तीन ई-टेंडर एक ही आईपी पते से अपलोड किए गए थे. पीएमएवाई नियामकों द्वारा विसंगति की पहचान करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि जीतने वाली फर्म इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं थी. इसके अलावा, ईडी की जांच में यह भी पता चला कि तीन जेवी फर्मों ने एक ही आईपी पते से ई-निविदा के लिए आवेदन किया था.