नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण कानून के तहत चंडीगढ़ स्थित एक दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है. ईडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश के बाद दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ संबद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्र और मशीनरी को जब्त किया गया है.
ED ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की - Surya Pharma Bank fraud case
ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.
![ED ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की ED attaches Surya Pharma properties](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-16682374-thumbnail-3x2-ed.jpg)
ED attaches Surya Pharma properties
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की दो प्राथमिकी के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया. इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल ने शिकायत की थी. कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. ईडी ने कहा कि 'फर्जी चालान' के बदले कंपनी के नाम पर साख पत्र (एलओसी) का लाभ उठाया गया था. बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कंपनी, व्यक्तियों और संबद्ध संस्थाओं के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए किया गया.
(पीटीआई-भाषा)