नई दिल्ली :प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई संपत्ति में आवासीय विला और 54 किलो सोना भी शामिल है. ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) कोलकाता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत सोने की तस्करी और इसे घरेलू बाजार में डायवर्ट करने के लिए दर्ज एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.
इसने इस साल 9 मार्च और 19 जुलाई को हैदराबाद में तलाशी अभियान चलाया और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए. जिसमें आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने सहयोगियों के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण का खुलासा हुआ.
ईडी द्वारा जांच के दौरान यह पता चला था कि एमएमटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आदि जैसी नामित एजेंसियों से शुल्क-मुक्त सोना खरीदा गया था और निर्यात के लिए इसका इस्तेमाल संजय अग्रवाल द्वारा अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों की सक्रिय मिलीभगत से घरेलू बाजार में किया जाता था.
यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद फिर चर्चा में ओबीसी क्रीमी लेयर, विस्तार से जानें
इससे पहले ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के लिए प्रीत कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अन्य आरोपी व्यक्तियों संजय अग्रवाल, राधिका अग्रवाल, अजय कुमार अग्रवाल और अविनाश सोनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है.