नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आईएनएक्स धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. यह जानकारी यहां एक आधिकारिक बयान में दी गई.
ईडी ने कहा कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है. बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (Cong MP Karti Chidamabaram) तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था.
मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' कथित रूप से अवैध धन प्राप्त करने से संबंधित है, जिसे संयुक्त प्रगतिशील (संप्रग) की तत्कालीन सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री के रूप में उनके पिता के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी.
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज चार मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति पी. चिदंबरम को अप्रैल में टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दो सप्ताह के लिए स्पेन और ब्रिटेन के मोनाको की यात्रा करने की अनुमति दे दी थी. चिदंबरम को 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यात्रा करने की अनुमति विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इस आधार पर कि उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का हमेशा पालन किया था.
पढ़ें- सांसद कार्ति चिदंबरम बोले- विपक्ष को प्रताड़ित करने का हथियार बना ED
(PTI)