नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु में बैंक और लॉटरी धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के दो अलग-अलग मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी. ईडी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, धनशोधन के पहले मामले में चेन्नई की सरवणा स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 234.75 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है. सरवणा स्टोर्स पर इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.
ED के आरोप के मुताबिक, सरवणा स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के साझेदार स्वर्गीय पल्लकुदुरई, पी सुजाता और वाई पी शिरवन ने कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर चेन्नई के टी नगर इलाके में स्थित इंडियन बैंक की शाखा से धोखाधड़ी करने की साजिश रची थी. ED के मुताबिक, सरवणा स्टोर्स ने मनगढ़ंत बैलेंस शीट तैयार कर और फर्म की अच्छी वित्तीय स्थिति प्रायोजित कर ऋण स्वीकृत कराने के लिए आवेदन किया था. कंपनी की बिक्री और क्रेडिट प्रविष्टियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है.
ED ने कहा, 'धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई जांच में आरोपी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के नाकाम मंसूबों का पता चला है और उसकी पुष्टि भी हुई है.'