नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बेंगलुरु की एक मसाला कंपनी की 145 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.
एजेंसी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि एस ए रॉथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्ट्री, दुकानें, फ्लैट और कंपनी की जमीन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 145.26 करोड़ रुपये है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने कंपनी और उसके प्रमोटर निदेशक सैयद अनीश रावथर, बेंगलुरु में बीयू इन्फेंट्री रोड स्थित जे एंड के बैंक की एक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और इसी बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ अगस्त, 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. इसी के आधार पर ईडी का यह मामला बना है.
ईडी ने एक बयान में कहा, प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि एस ए रावथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऋण का भुगतान नहीं किया और सितंबर, 2017 में उसे एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित किया गया था.
बयान में कहा गया है कि कंपनी ने 171 करोड़ रुपये की सम्पत्ति गिरवी रखी थी, उसे 285.81 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि और 66.91 करोड़ रुपये ब्याज चुकाना था.