मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एक बयान में कहा कि उसने मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है.
Nawab Malik: जेल में बंद राकांपा नेता नवाब मलिक की संपत्ति कुर्क - नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धनशोधन रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की हैं.
संपत्तियों में मुंबई के उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में गोवावाला परिसर और एक वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला (पश्चिम) में तीन फ्लैट और बांद्रा (पश्चिम) में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं. इससे ही संबंधित घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है. ईडी ने मलिक को फरवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था.
यह भी पढ़ें- नवाब मलिक पर कार्रवाई के बीच फडणवीस को भी नोटिस, भाजपा ने साजिश की आशंका जताई