चेन्नई :तमिलनाडु में सरकारी भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. राजमणिक्कम के बेटे, पूर्व आईपीएस अधिकारी एस जाफर सैत की पत्नी और एक रियल एस्टेट डेवलपर की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है. यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दी. राजमणिक्कम ने दिवंगत मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के सचिव के रूप में कार्य किया था.
धनशोधन का मामला सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा 2011 में उपरोक्त नौकरशाहों सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से उपजा है. प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु पुलिस के गुप्तचर विभाग के पूर्व महानिरीक्षक एस जाफर सैत की पत्नी प्रवीण जाफर, राजमणिकम के बेटे आर. दुर्गाशंकर और चेन्नई के लैंडमार्क कंस्ट्रक्शन के मालिक टी. उदयकुमार के खिलाफ एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है. सैत तमिलनाडु अग्निशमन और बचाव सेवाओं के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे. संघीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 14.23 करोड़ रुपये है.
डीवीएसी ने दो नौकरशाहों, उनके परिवार के सदस्यों और रियल एस्टेट व्यवसायी के अलावा, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता के मुरुगैया और तमिलनाडु के आवास एवं शहरी विकास के पूर्व मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. जांच में पाया गया कि पेरियासामी द्वारा सरकारी विवेकाधीन कोटा (जीडीक्यू) भूखंडों का गलत आवंटन किया गया था.