चंडीगढ़ : सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में 75 फीसदी के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. ये अधिसूचना हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या से 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई है.
राज्यपाल से रोजगार बिल को मंजूरी के बाद अब प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलेगा. वहीं इस मामले पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.
हरियाणा : निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण उन्होंने कहा कि आरक्षण राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं. हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं सभी कंपनियों को बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने में रुल फ्रेम करके अगले महीने एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाकर युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी मालिक चाहे, तो एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं. किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी ना मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है.
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बता दें कि, हरियाणा के लोगों को राज्य की 75 प्रतिशत निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर में पारित हुआ था. उस समय राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल भी जल्द इस पर स्वीकृति दे देंगे और हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोजगार आएगा, उसके अंदर हम हमारे युवाओं को तीन चौथाई रिजर्वेशन दे पाएंगे.
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020
- निजी क्षेत्र की हर कंपनी पर लागू होगा ये कानून
- वर्तमान कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
- नोटिफिकेशन के बाद अब ज्वॉइनिंग प्रक्रिया पर लागू होगा कानून
- 50 हजार से कम सैलरी वाले पद पर ही लागू होगा नियम
- आरक्षण के लाभ के लिए हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी
- श्रम विभाग रखेगा हर कंपनी पर निगरानी