नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और जलाने बैन लगा दिया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक यह बैन एक जनवरी 2022 तक लागू रहेगा.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक जनवरी, 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन लगाया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी और डीएसपी को दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है और इन अधिकारियों को डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी देनी होगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस नोटिफिकेशन को पूरक प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है.