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दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे बेचने और फोड़ने पर बैन, आदेश जारी

दिल्ली में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में क्या है, जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

पटाखे
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Published : Sep 28, 2021, 10:56 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और जलाने बैन लगा दिया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक यह बैन एक जनवरी 2022 तक लागू रहेगा.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक जनवरी, 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन लगाया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी और डीएसपी को दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है और इन अधिकारियों को डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी देनी होगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस नोटिफिकेशन को पूरक प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है.

पटाखों पर बैन को लेकर DPCC का आदेश

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश में एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का भी जिक्र किया गया है. इनमें कई आदेशों में दिल्ली के प्रदूषण की वजह से पटाखों पर बैन लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे.

पटाखों पर बैन को लेकर DPCC का आदेश

इस आदेश की प्रति को दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी समेत कई अधिकारियों को प्रेषित किया गया है.

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