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लाइसेंसधारी स्पा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करे पुलिस : हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को उन स्पा के संचालन में हस्तक्षेप करने के खिलाफ आगाह किया जिनके पास वैध लाइसेंस हैं और जो कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली HC
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Published : Oct 4, 2021, 7:55 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को उन स्पा के संचालन में हस्तक्षेप करने के खिलाफ आगाह किया जिनके पास वैध लाइसेंस हैं और जो कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने एक स्पा मालिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस उन्हें स्पा और वेलनेस क्लिनिक खोलने की अनुमति नहीं दे रही है. न्यायूमर्ति ने कहा, हर दिन मैं ऐसे मामले देख रही हूं. आपके उप निरीक्षक जो चाहते हैं वही करते हैं.

न्यायमूर्ति पल्ली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी से कहा, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? आपके बीट कांस्टेबल क्या कर रहे हैं? आप उन्हें संचालन करने क्यों नहीं करने दे रहे. मैं आपको आगाह कर रही हूं अपने बीट कांस्टेबलों को बताएं वरना लोग अदालतों में आएंगे.

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दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अधिकारी वैध लाइसेंस रखने वाले और कोविड-19 नियमों का पालन करने वाले स्पा के संचालन को नहीं रोक रहे.

याचिका में कहा गया है कि जुलाई में दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शहर के स्पा को खोलने की अनुमति दी थी लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बेवजह ही स्पा बंद करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

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